नीरज शर्मा की रिपोर्ट
बुलन्दशहर : आहार थाना द्वारा वर्ष-2016 में थाना अहार क्षेत्र के ग्राम अमरपुर निवासी मेघराज का अपहरण कर गला घोंटकर हत्या कर उसकी मोटर साईकिल लूटने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में थाना अहार पर मुअसं-81/2016 धारा 364,302,394,201,411 भादवि पंजीकृत है।
आपको बता दें कि, घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अमित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर महोदय के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक, नगर (नोडल अधिकारी माॅनीटरिंग सैल) के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में माॅनिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप 5. फरवरी को न्यायालय, एडीजे-अनूपशहर द्वारा आरोपी अमित उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।