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अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी स्वीकार, सीजेएम ने दिया रिहाई का आदेश, अतुल राय अभी न्यायिक हिरासत में

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लखनऊ। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती व उसके गवाह की आत्मदाह से हुई मौत के मामले में अभियुक्त अतुल राय को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शुक्रवार को अतुल राय को प्रयागराज की नैनी जेल से जरिए वीडियो कान्फ्रेसिंग अदालत में पेश किया गया था। सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने अभियुक्त अतुल राय का 11 नवंबर तक के लिए न्यायिक रिमांड मंजूर किया। बीते 27 अक्टूबर को अदालत ने इस मामले में न्यायिक रिमांड के लिए अभियुक्त अतुल राय को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से पेश करने का आदेश दिया था। घोसी से बसपा सांसद अतुल राय एक अन्य आपराधिक मामले में प्रयागराज की नैनी जेल में न्यायिक हिरासत में निरुद्ध हैं

27 अगस्त, 2021 को इस मामले की एफआइआर वरिष्ठ उपनिरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने थाना हजरतगंज में आईपीसी की धारा 120बी, 167, 195ए, 218, 306, 504 व 506 के तहत दर्ज कराई थी। जिसमें अतुल राय के साथ ही पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अमिताभ ठाकुर को नामजद किया गया था। अमिताभ को उसी रोज गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। अमिताभ के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। सत्र अदालत से उनकी जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है।

अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी मंजूर : गिरफ्तारी के दौरान खुद को पूर्व वरिष्ठ आईपीएस बताकर धमकी देने व सरकारी कार्य में बाधा डालने आदि के एक आपराधिक मामले में निरुद्ध अभियुक्त अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है। सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने अभियुक्त को 40 हजार की दो जमानते व इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया है। बीते 12 अक्टूबर को अमिताभ ठाकुर को इस मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 27 अगस्त को इस मामले की एफआइआर उपनिरीक्षक धनंजय सिंह ने थाना गोमतीनगर में दर्ज कराई थी।

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नाबालिग लड़के से दुष्कर्म में 10 साल की सजा : एक नाबालिग लड़के से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त प्रवेश गुप्ता को पॉक्सो की विशेष अदालत ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष जज आरबी प्रसाद ने इस पर 20 हजार का जुर्माना भी ठोंका है। सरकारी वकील शशि पाठक के मुताबिक 23 फरवरी, 2016 को इस मामले की एफआइआर पीड़ित लड़के के पिता ने थाना आशियाना में दर्ज कराई थी।

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