बालाघाट । महाराष्ट्र में कोविड-19 के प्रकरणों में हो रही वृद्धि को देखते हुए मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में रात का कर्फ्यू लागू किए जाने के साथ निषेधाज्ञा 144 लागू की गई है। बालाघाट महाराष्ट्र का सीमावर्ती जिला है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने आदेश जारी कर कहा है कि सम्पूर्ण जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू रहने के साथ ही जिले में रात्रि 10 बजे से प्रात छह बजे तक रात्रीकालीन कर्फ्यू भी जारी रहेगा और इस अवधि में बिना किसी वैध कारण के आमजन का आवागमन पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।
जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए आमजन, व्यापारी एवं अन्य व्यवसायियों को सोशल डिस्टेंशिंग एवं मास्क के उपयोग का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही जिले में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम व मेला आयोजित करने के पूर्व संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से विधिवत अनुमति लिया जाना अनिवार्य किया गया है।
जिले के सभी एसडीएम, सभी एसडीओपी, सभी जनपद पंचायत सीईओ एवं सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।