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आज़म खान के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी

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29 नवम्बर 2015 को रामपुर में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में दायर शिकायत में सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने आज पूर्व मंत्री आज़म खान के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया.
इससे पूर्व श्री खान के उपस्थित नहीं होने पर सीजेएम ने उनके खिलाफ समन जारी किया था लेकिन वे आज भी कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं हुए.  कोर्ट ने कहा कि इस मामले में समन तामिला कराये जाने के पर्याप्त प्रयास किये जा चुके हैं, अतः श्री खान के विरुद्ध 10,000 रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानतीय वारंट जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 मई 2017 लगायी गयी है.

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कोर्ट ने 13 दिसंबर 2016 के आदेश द्वारा अमिताभ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर आजम खान की टिप्पणी को मानहानिपूर्ण, अपमानजनक और अफवाह फैलाने वाला करार देने वाले आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया था, और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 504 व 505 के तहत समन जारी किया गया था.
परिवाद के अनुसार आजम खान ने रामपुर में एक प्रेस वार्ता में अमिताभ के लिए अत्यन्त अमर्यादित व अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया उन्हें प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक कहा था, साथ ही उन्होंने आरएसएस के लिए भी बेहद अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था.
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