Home Breaking News कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्जा ख़त्म करने के EC के फैसले पर SC ने लगायी रोक
Breaking Newsराजनीतिराज्‍य

कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्जा ख़त्म करने के EC के फैसले पर SC ने लगायी रोक

Share
Share

नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिये हो रहे उपचुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्ज वापस लेने के निर्वाचन आयोग के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन पीठ से निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि कमलनाथ की याचिका अब निरर्थक हो गयी है क्योंकि इन सीटों के लिये चुनाव प्रचार बंद हो गया है और वहां कल मतदान है। पीठ ने कहा, ‘‘हम इस पर रोक लगा रहे हैं।’’

शीर्ष अदालत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का स्टारप्रचारक का दर्जा वापस लेने के निर्वाचन आयोग के 30 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। चुनाव में स्टार प्रचारकों का खर्च राजनीतिक दल वहन करता है जबकि दूसरे प्रचारकों का खर्च प्रत्याशी को वहन करना होता है। मप्र के पूर्व मुख्मयंत्री ने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग का आदेश निरस्त करने के साथ ही न्यायालय से अनुरोध किया है कि संविधान में प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था मेंचुनाव को ध्यान में रखते हुये स्टार प्रचारकों या प्रचारकों द्वारा चुनाव के दौरान दिये जाने वाले भाषणों के बारे में उचित दिशा निर्देश बनाये जायें।

See also  38 सेकेंड में पिता को 47 बार घोंपी कैंची, मां को भी नहीं बख्शा, सनकी बेटे की खौफनाक करतूत
Share
Related Articles
Breaking Newsअपराधएनसीआरग्रेटर नोएडा

बिना स्टिकर की कार सोसायटी में ले जाने पर बवाल, सुरक्षा गार्डों पर हमला, दो आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली लेजर वैली सोसायटी में बिना स्टीकर...