गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जैन्त ने बताया कि थाना सुराजपुर में 25 अगस्त वर्ष 2015 को एक छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि वह पढ़ने के लिए कॉलेज जा रही थी। तभी स्कार्पियो कार पर सवार होकर आए तीन लोगों ने उसे जबरन अगवा कर लिया। तथा पिस्टल के बल पर उसे धमकाया। उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया।जब उसे होश आया तो वह जंगल में थी। पीड़िता के साथ फिरे सिंह सतीश नामक आरोपी ने बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई ADJ 2 के न्यायालय में चल रही थी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद 16 मार्च को फिरे नामक अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, तथा उसके ऊपर 80 हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाया है।