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ट्विटर इंडिया के पूर्व MD की बढ़ी मुसीबत, यूपी सरकार की याचिका पर SC ने भेजा नोटिस

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर भारत में ट्विटर के पूर्व एमडी मनीष महेश्वरी को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मनीष महेश्वरी को पेश होने और जांच में सहयोग करने का पुलिस द्वारा जारी किया गया नोटिस रद कर दिया था। यह मामला किसी यूजर द्वारा एक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी करने के संवेदनशील वीडियो को ट्विटर पर अपलोड करने से संबंधित है।

वीडियो वायरल होने का मामला

आरोप के मुताबिक कथित वीडियो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए शेयर किया गया था। मामले में गाजियाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। पुलिस ने मनीष महेश्वरी को पेश होने और मामले की जांच में सहयोग देने के लिए नोटिस जारी किया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गत 23 जुलाई को यह नोटिस रद कर दिया था। अगस्त में ट्विटर इंक ने महेश्वरी को अमेरिका स्थानांतरित कर दिया था।शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद मामले में विचार का मन बनाते हुए याचिका पर नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि इस मामले में सुनवाई की जरूरत है, वे मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने दायर की याचिका

उत्तर प्रदेश सरकार ने कनार्टक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश सही नहीं है। हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 41(ए) में जारी किए गए नोटिस को मनमाना करार देते हुए कहा था कि धारा 41(ए) में जारी नोटिस को सीआरपीसी की धारा 160 में जारी नोटिस माना जाएगा और गाजियाबाद पुलिस महेश्वरी से उनके बेंगलुरु स्थित घर या आफिस में वर्चुअल मोड यानी आनलाइन पूछताछ कर सकती है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने महेश्वरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। उस वक्त महेश्वरी बेंगलुरु में रहते थे। महेश्वरी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में ही पुलिस को महेश्वरी के खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया था। बाद में विस्तृत सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने नोटिस रद कर दिया था।

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