प्रयागराज। प्रयागराज के उतरांव में सात वर्ष पूर्व तेजाब डालकर भाभी को मारने के आरोपित देवर त्रिपुरारी उर्फ भगत को एक ही मुकदमे की चार धाराओं में चार उम्र कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। अपर जिला जज मृदुल कुमार मिश्र ने एडीजीसी मनोज पांडे एवं वादी के अधिवक्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनने के बाद फैसला सुनाया।
उतरांव में जुलाई 2014 की घटना में महिला की हुई थी मौत
घटना तीन जुलाई 2014 को उतरांव थाने के मंडोर गांव में हुई थी। शारदा प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता मोतीलाल, मां लालती देवी और उसका दो साल का पुत्र सत्यम दरवाजे के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। उसी दौरान मेरे चाचा त्रिपुरारी ने पुरानी रंजिश और भूत प्रेत के घरेलू कलह को लेकर उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया। इससे मेरे माता-पिता गंभीर रूप से झुलस गए तथा सत्यम को भी हल्की छींटे लगने से पैर हाथ में छाला पड़ गया। तेजाब के कारण इलाज के दौरान उसकी मां लालती देवी की 14 जुलाई 2014 को मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने हत्या, हमला समेत चार धाराओं में मुकदमा कायम किया था। विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था।
जुर्माने की आधी धनराशि पीडि़त परिवार को देने का आदेश
अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए सात गवाह पेश किया। न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार करते हुए चार उम्र कैद एवं 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माने की आधी धनराशि पीडि़त परिवार को देने का आदेश दिया है।
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