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बिल्डर सोसाइटी पर लगा 24 हजार का जुर्माना, जानिए क्या है मामला

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार को फाई टू स्थित आनंद आश्रय सोसाइटी पर 24 हजार का जुर्माना लगाया। कूड़े का निस्तारण न करने पर प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है।

ग्रेटर नोएडा में ठोस अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन नियम 2016 लागू है। इसके तहते बड़ी सोसाइटियों, शिक्षण संस्थानों आदि को कूड़े का निस्तारण खुद से करना होता है। प्राधिकरण री-साइकिल न हो पाने वाले कूड़े को ही उठाता है। उसके लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता है। जन स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी सोसाइटी व संस्थानों में जाकर जांच करती है। कूड़े का उचित प्रबंधन न मिलने पर जुर्माना भी लगाती है। जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सलिल यादव ने बताया कि सोमवार को फाई टू स्थित आनंद आश्रय सोसाइटी का निरीक्षण किया गया। कूड़े का उचित प्रबंधन न मिलने पर 24,400 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने आगे भी कूड़े का उचित प्रबंधन न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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