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युवती का रिश्ता तुड़वाने और 50 लाख रुपये मांगने के मामले में मुख्य आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

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ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने युवती का रिश्ता तुड़वाने और 50 लाख रुपये मांगने के मामले में मुख्य आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। वहीं, केस में नामजद किए गए दूसरे आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सर्शत मंजूर कर ली है। इस मामले में दादरी कोतवाली में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

न्यायालय के अधिवक्ता सीपी गौतम ने बताया कि दादरी कोतवाली में एक व्यापारी ने अपनी बेटी का रिश्ता तुड़वाने और 50 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाकर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में दादरी निवासी शिक्षक चेतन शर्मा को मुख्यारोपी बताया गया था। उसकी बुआ के बेटे दिल्ली निवासी इंजीनियर दिनेश गौतम और मामा मनोज शर्मा को भी नामजद कराया गया था। इस मामले में चेतन शर्मा और दिनेश गौतम की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका डाली गई थी। अदालत ने सुनवाई कर मुख्यारोपी चेतन शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं, दिनेश गौतम की जमानत याचिका को सशर्त मंजूर कर लिया है। दिनेश बिना कोर्ट की अनुमति के देश नहीं छोड़ सकेगा। अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने दलील दी कि दिनेश गौतम को रिश्तेदार होने के नाते इस केस में गलत नामजद कराया गया है। तीसरे आरोपी मनोज शर्मा की अभी अग्रिम जमानत याचिका दायर नहीं की गई है।

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