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लूट व जानलेवा हमले के आरोपियों को छह-छह वर्ष का कारावास

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नीरज शर्मा की खबर

बुलंदशहर। छह वर्ष पूर्व गुलावठी क्षेत्र में लूट के दौरान जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। घटना में शामिल दो आरोपियों को न्यायालय ने छह-छह वर्ष का कारावास ओर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

गुलावठी नगर क्षेत्र के मोहल्ला आदर्श नगर निवासी पीड़ित व वादी सौरभ कुमार ने एक नवंबर 2014 को कोतवाली में अपनी चाची के साथ हुई लूट और जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पीड़ित का आरोप है कि राहुल उर्फ मोनी ओर प्रशान्त ने उसकी चाची कुसुमलता को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से गला काट दिया था और सोने के कुंडल व लोंग लूटकर ले गए थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 394, 307 व 411 के तहत मुकदमा दर्ज किया ओर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया। वहीं पुलिस द्वारा मामले की मॉनिटरिंग अपर पुलिस अधीक्षक नगर व पर्यवेक्षण उपनिरीक्षक तेजपाल सिंह और पैरोकार कांस्टेबल योगेश कुमार द्वारा की गई। न्यायालय में प्रबल पैरवी किये जाने पर छह अक्तूबर को एफटीसी-3 न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को छह-छह वर्ष का कारावास ओर पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही 372, 372 व 3/25 के तहत दोनों आरोपियों को दो-दो वर्ष का कारावास व दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया।

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