Home Breaking News अब जेल में कटेगी जिंदगी; भोजपुर में डायन बताने का विरोध करने पर बेटे की कर दी थी हत्‍या, रिटायर्ड फौजी को भी उम्रकैद
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अब जेल में कटेगी जिंदगी; भोजपुर में डायन बताने का विरोध करने पर बेटे की कर दी थी हत्‍या, रिटायर्ड फौजी को भी उम्रकैद

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भोजपुर। हत्या के दो अलग-अलग मामलों में आरा कोर्ट ने एक रिटायर्ड फौजी समेत छह को सश्रम उम्रकैद की सजा दी है। इनमें एक घटना एक महिला को डायन करार देने के विरोध पर उसके बेटे की हत्‍या का है। हत्‍या की दूसरी वारदात आपसी रंजिश में हुई, जिसमें सजा पाए दोषियों में एक रिटायर्ड सैनिक भी शामिल है।

जादू-टोना करने का लगाया आरोप, विरोध पर कर दी हत्‍या

हत्या के एक मामले में भोजपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश विरेन्द्र चौबे ने तीन दोषियों जयराम बिंद, बिन्दर बिंद व अवधेश बिंद को सश्रम उम्रकैद व अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एपीपी  रामप्रसाद राम ने बहस किया था। उन्होंने बताया कि 18 सितंबरर 2015 को बड़हरा थानान्तर्गत महुदही गांव निवासी परमेश्वर बिंद उर्फ डुग्गु बिंद की उसके खेत में हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर उसकी मां लक्षिया देवी ने कोर्ट में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि घटना के पूर्व उस पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया गया था। इसका विरोध उसके पुत्र डुग्गु बिंद ने किया था। इसी को लेकर उसके गांव के अवधेश बिंद समेत तीनों ने उसकी हत्या कर दी थी।

दिनदहाड़े बाजार में हुई थी दुकानदार की हत्या, मिली सजा

उधर, भोजपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिनदहाड़े बाजार में एक दुकानदार की हत्या करने के मामले में रिटायर्ड फौजी समेत तीन दोषियों को सश्रम उम्रकैद व अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे व एपीपी विद्यावती कुमारी ने बहस किया। अधिवक्ता श्वेता श्रीवास्तव ने बताया कि पांच जून 2015 को आरा नगर थानान्तर्गत शिवगंज निवासी मुकेश यादव उर्फ विक्की को जेल रोड, मैना सुंदर धर्मशाला के समीप उसके मोबाइल दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर मृतक का भाई लोकेश यादव ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना का कारण आपसी विवाद था। एपीपी विद्यावती कुमारी ने बताया कि आरोपी संदेश थानान्तर्गत बरतियर गांव निवासी रिटायर्ड फौजी संतोष कुमार राय उर्फ राजू राय, बसौरी गांव निवासी मुन्ना तिवारी व नगर थानान्तर्गत आनन्द नगर निवासी जितेन्द्र कुमार उर्फ मिठाई को हत्या करने का दोषी पाते हुए कोर्ट ने सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20-20 हजार रुपया अर्थदंड लगाया गया है।

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