नोएडा। ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर दिल्ली से सटे नोएडा-ग्रेटर नोएडा में धारा-144 को बढ़ा दिया है। बताया जारहा है कि त्योहारों के साथ-साथ चुनावों के देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा-144 बढ़ाने का फैसला किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में प्रशासन ने पहले 31 दिसंबर 2021 तक धारा-144 लागू की हुई है और अब इसे और आगे बढ़ा दिया गया है। गौतमबुद्धनगर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के के मुताबिक,क दिसंबर माह में क्रिसमस सहित कई त्योहार पड़ेंगे और इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, ऐसे में 31 दिसंबर तक जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई थी, जिसे और आगे बढ़ाया जा रहा है।
धारा-144 लागू होने की स्थिति में बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने, एक जगह पर अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर में बिना पूर्व अनुमति सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन कार्यक्रम आदि पर रोक रहेगी।
इसके साथ ही शहर में स्विमिंग पूल अभी नहीं खोले जाएंगे। यही नहीं कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर होटल, माल, सिनेमा हाल आदि में कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।