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इनकम टैक्स में चाहते हैं छूट तो निवेश में मत करिए देरी

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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश या भुगतान की समयसीमा को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे कोविड-19 संकट से प्रभावित लोगों को काफी मदद मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मिलने वाली छूट के हिसाब से अधिकतम निवेश नहीं किया है तो अब भी आपके पास पांच दिन का समय शेष है। आप 31 जुलाई तक पीपीएफ, NPS, NSC, सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं।

आयकर ने समयसीमा में विस्तार को लेकर ट्वीट कर कहा था कि आज के समय की जरूरत को समझते हुए हम एक बार फिर डेडलाइन्स को बढ़ा रहे हैं। अब वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स सेविंग निवेश/ पेमेंट्स 31 जुलाई, 2020 तक किए जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे आपको चीजों को बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद मिलेगी।

आइए जानते हैं कि आप किन टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश करके अधिक-से-अधिक टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैंः 

PPF: अगर आप इनकम टैक्स में छूट चाहते हैं तो PPF में निवेश इसके लिए काफी मुफीद ऑप्शन है। कोई भी व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 500 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कर सकता है। पीपीएफ उन चुनिंदा स्कीम्स में से हैं, जो एक्जेम्ट, एक्जेम्ट, एक्जेम्ट (EEE) की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब है कि इस योजना में निवेश पर आपको कर छूट का लाभ तो मिलता ही है। साथ ही इससे अर्जित होने वाले ब्याज और आमदनी पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। आप चाहें तो ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। HDFC Bank, ICICI Bank और SBI जैसे प्रमुख बैंक ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खुलवाने की सुविधा देते हैं।

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NPS: नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस हाल के समय में निवेश का काफी अधिक लोकप्रिय माध्यम बनकर उभरा है। यह सरकार प्रायोजित पेंशन स्कीम है, जिसकी शुरुआत जनवरी, 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए हुई थी। हालांकि, 2009 में इसे सभी वर्गों के लिएख खोल दिया गया। कोई भी सब्सक्राइबर अपने कामकाजी जीवन के दौरान इस स्कीम में निवेश कर सकता है। रिटायरमेंट के समय उसे एक लमसम राशि मिलती है। इसके अलावा कुछ राशि से सब्सक्राइबर को एन्युटी खरीदना होता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी उसे हर महीने एक निश्चित आय होती है। इस योजना में निवेश के जरिए भी इनकम टैक्स में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी एनपीएस टीयर-1 अकाउंट खुलवा सकते हैं।

Tax Saving FD: अगर आपने अब तक टैक्स सेविंग योजनाओं में निवेश नहीं किया है और सुरक्षित एवं आसान टैक्स सेविंग विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो Tax Saving Fixed Deposit ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं। इस इंस्ट्रुमेंट में निवेश करने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट का लाभ मिलता है। कोई भी व्यक्ति बैंक जाकर एक फॉर्म भरकर और एक चेक देकर इस स्कीम में निवेश कर सकता है

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