Home Breaking News कोरोना की यह दूसरी लहर नहीं सुनामी है, ऑक्सीजन सप्लाई रोकने वाले को ‘हम लटका देंगे’- दिल्ली हाईकोर्ट
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कोरोना की यह दूसरी लहर नहीं सुनामी है, ऑक्सीजन सप्लाई रोकने वाले को ‘हम लटका देंगे’- दिल्ली हाईकोर्ट

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन की कमी पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “यह सुनामी है और हम इसे लहर कह रहे हैं” और केंद्र और राज्य सरकार दोनों को संकट से उबरने के लिए तैयार रहने को कहा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के अध्ययन का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि इसका आकलन यह है कि कोविड लहर का शिखर मई के मध्य में आएगा। अदालत ने कहा, “हम इसे एक लहर कह रहे हैं, यह वास्तव में सुनामी है।”

उससे पहले, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ऑक्सीजन की आवाजाही में बाधा डालने वालों को ‘लटका’ दिया जाएगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर केंद्रीय, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति या आपूर्ति में बाधा डाल रहा है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को ‘फांसी’ देगा। उन्होंने कहा, जो कोई भी ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा डालता है, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि “मृत्यु दर को कम करने की आवश्यकता है।”

ऑक्सीजन की कम आपूर्ति के कारण जयपुर गोल्डन अस्पताल में शुक्रवार रात कोविड के लगभग 20 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल ने राष्ट्रीय राजधानी में जल्द से जल्द ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकरण से अपील की है।

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