ग्रेटर नोएडा सूरजपुर में स्थित जिला न्यायालय में एडीजी प्रथम ने दादरी में दो वर्ष पूर्व नाबालिग से हुए दुष्कर्म के दो मामले में एक आरोपी केा सात साल व दूसरे मामले के आरोपी को पांच साल की सुनाई गई। इसके साथ ही आरोपियों पर एक एक हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया । मामले की सुनवाई डीजे प्रथम आरएन मौर्य सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता चमन प्रकाश शर्मा ने बताया दादरी में 18 जनवरी 2015 को 12 साल की नाबालिग लड़की से छुट्टन नामक आरोपी ने दुष्कर्म किया था। पीड़ित के परिजनों ने शिकायत पर देकर मामला दर्ज कराया था। 18 जनवरी 2015 में हुई घटना के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई। पास्को एक्ट में भी आरोपी को सात साल की सजा सुनाई। दूसरी घटना भी दादरी में छह अगस्त वर्ष 2016 में हुई थी। मामले में बकरी चरा रही एक सात साल की नाबालिग से सलीम ने दुष्कर्म किया था। पीड़ित के परिजन ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। मामले में न्यायालय ने सलीम को पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही पास्को एक्ट में भी पांच वर्ष की सजा सुनाई।