Home Breaking News दहेज हत्या के आरोपी को न्यायालय द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
Breaking Newsअपराधउत्तरप्रदेशराज्‍य

दहेज हत्या के आरोपी को न्यायालय द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

Share
Share

नीरज शर्मा की रिपोर्ट

बुलंदशहर : सिकन्द्राबाद थाना द्वारा वर्ष-2019 में अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न करने पर अपनी पत्नी पिंकी का गला दबाकर निर्मम हत्या कर साक्ष्य छिपाने की दुस्हासिक घटना कारित की गई थी। घटना के सम्बंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-705/2019 धारा 498ए,302,201 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 पंजीकृत है। आपको बता दें कि घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त तनुज को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी माॅनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में माॅनिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 31 मार्च 2021 को न्यायालय, एडीजे, एफटीसी -01 बुलनदशहर द्वारा अभियुक्त तनुज(पति) को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

See also  सीएम योगी आज गोरखपुर से करेंगे पोलियो अभियान की शुरुआत, 3.40 करोड़ बच्चों को दी जाएगी खुराक
Share
Related Articles
Breaking Newsव्यापार

आखिर Please और Thank You के चलते OpenAI को क्यों हो रहा लाखों डॉलर का नुकसान?

नई दिल्ली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चैटबॉट ChatGPT का इस्तेमाल अब काफी होने लगा है। काफी...

Breaking Newsखेल

CSK के खिलाड़ी के पिता की मौत, बीच IPL में टूटा दुखों का पहाड़

रविवार को हुए IPL 2025 के 38वें मैच में मुंबई इंडियंस ने...