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दहेज हत्या के आरोपी फकीरा को न्यायालय द्वारा 14 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

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नीरज शर्मा की खबर

बुलंदशहर : सिकन्द्राबाद जनपद के थाना खानपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी थी, कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न करने पर उसकी पुत्री गुलशन की उसके पति अभियुक्त फकीरा द्वारा जलाकर निर्मम हत्या करने की दुस्हासिक घटना की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खानपुर पर मुअसं-19/2016 धारा 498ए, 304बी0, भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम बनाम फकीरा पुत्र शहीद उर्फ सईद निवासी मौ0 बागवाला कस्बा व थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर के विरूद्व पंजीकृत किया गया था।

दरअसल घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त फकीरा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया। अपर पुलिस अधीक्षक, नगर (नोडल अधिकारी मानीटरिंग सैल) के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में प्रभारी मानीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार कांस्टेबल मोहित कुमार थाना खानपुर द्वारा माननीय न्यायालय में प्रबल/प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरूप 23 अक्टूबर को माननीय न्यायालय, एफ0टी0सी0-3 द्वारा अभियुक्त फकीरा उपरोक्त को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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