दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। यह नई गाइडलाइन दिल्ली की सड़कों पर स्पीड लिमिट (Speed Limit in Delhi) के बारे में है। पहले के मुकाबले इस बार इस नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
हर पुलिस स्टेशनों के साथ जिला पुलिस उपायुक्त के आफिसों में चिपकाया जाएगा आदेश
बता दें कि आदेश को सरकारी राजपत्र में आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ सभी जिला पुलिस उपायुक्तों के कार्यालय और दिल्ली/नई दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों के नोटिस बोर्ड पर इसकी एक प्रति को चिपकाया जाएगा ताकि लोग इसके बारे में ज्यादा-से-ज्यादा जान सके जिससे किसी को परेशानी ना हो।
कब से हो रहा है लागू
यह आदेश आठ जून से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसको लेकर सड़कों पर भी जल्द ही बदलाव देखने को मिल जाएगा। संबंधित एजेंसियां या अन्य माध्यम से जनता की सुविधा के लिए सड़कों पर जो पुराने साइन बोर्ड लगे हुए हैं उन्हें हटाया जाएगा। इसके बाद जल्द ही नई गति सीमा वाली बोर्ड को लगाया जाएगा ताकि गाड़ी चलाते वक्त लोगों को असुविधा ना हो।
दिल्ली की इन व्यस्त सड़कों पर हुआ है बदलाव-
- एनएच-44 संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से मुकरबा चौक तक – 60 किलोमीटर प्रतिघंटा
- बारापुला नाला रोड से सरायकाले खां – 60 किलोमीटर प्रतिघंटा
- नोएडा टोल रोड से जहां घुमाव रहता है – 70 किलोमीटर प्रतिघंटा
- बाहरी रिंग रोड से चंदगी राम आखाड़ा तक – 60 किलोमीटर प्रतिघंटा
- मिलेनियम पार्क से गाजीपुर बॉर्डर तक – 70 किलोमीटर प्रतिघंटा
- टी प्वाइंट रेडिसन होटल तक आइजीआइ एयरपोर्ट तक – 60 किलाेमीटर प्रतिघंटा
नहीं मानने पर होगा जुर्माना
बता दें कि इन स्पीड लिमिट को नहीं मानने वालों के साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सख्ती से पेश आएगी। स्पीड लिमिट क्राॅस करते ही आपका चालान कटना तय माना जाएगा। इसलिए इस जुर्माने की राशि से बचने के लिए स्पीड लिमिट को ध्यान में रख कर गाड़ी चलाना ही बेहतर होगा।
इस तरह समझे सड़कों पर हुए बदलाव को
आपको यह बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए नोटिफिकेशन के अनुसार राजधानी की अधिकतर सड़कों पर कार की जो अधिकतम स्पीड लिमिट तय की गई है वह तकरीबन 60-70किलोमीटर प्रतिघंटा है। वहीं राजधानी में लाखों दोपहिया वाहनों के लिए भी नियम में बदलाव है इनकी अधिकतम स्पीड लिमिट को 50-60किलोमीटर प्रतिघंटा तय की गई है। इधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, टेम्पो और तीन पहिया वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रतिघंटा तय की गई है।