Home Breaking News दुष्कर्म के आरोपी निक्की उर्फ राहुल को माननीय न्यायालय द्वारा 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
Breaking Newsउत्तरप्रदेशराज्‍य

दुष्कर्म के आरोपी निक्की उर्फ राहुल को माननीय न्यायालय द्वारा 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

Share
Share

नीरज शर्मा की रिपोर्ट

बुलंदशहर – अभियुक्त निक्की उर्फ राहुल पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी मौ0 ज्योतिनगर चन्दनिया थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ के विरूद्ध वर्ष-2013 में थाना नरौरा क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय लडकी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना नरौरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त निक्की उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी माॅनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में उक्त अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार है कान्स सुभाष कुमार थाना नरौरा द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप बृहस्पतिवार 7 जनवरी को माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पोक्सो अधिनियम) बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त निक्की उर्फ राहुल को धारा 363,366 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

See also  श्रीकांत केस में त्यागी नेता की धमकी भरा ऑडियो हुआ वायरल, कही यह बड़ी बात
Share
Related Articles
Breaking Newsअपराधउत्तरप्रदेशराज्‍य

सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में फर्जी पेपर देकर 12 लाख की ठगी करने वाले गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग (UPHESC), प्रयागराज द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती...

Breaking Newsअंतर्राष्ट्रीय

पोप फ्रांसिस का 88 साल की आयु में निधन, वेटिकन सिटी में ली अंतिम सांस

वेटिकन सिटी: पोप फ्रांसिस का सोमवार को निधन हो गया है। वेटिकन...