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धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने एसबीआई अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

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नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने आंध्र प्रदेश में बैंक को सात करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले के संबंध में तीन अलग-अलग जगहों पर तलाशी भी ली है। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एसबीआई की सखिनेतिपल्ली शाखा के एक कैश इंचार्ज कर्मचारी और नकद प्रभारी रापाका वेंकट रमण मूर्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अधिकारी ने कहा कि मूर्ति पर आरोप लगाया गया है कि वह आवश्यक सोने के गहने गिरवी रखे बिना सीबीएस में गोल्ड लोन अकाउंट बनाता था। शिकायत में, बैंक ने यह भी आरोप लगाया कि 30 दिसंबर, 2016 और 1 जनवरी, 2021 के बीच की अवधि के दौरान उसने 246 सदस्यों के 319 बचत खातों में ऋण राशि जमा की, जिसमें 6.69 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी, जहां सोने के ऋण के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। इसमें कहा गया है कि आरोपियों ने धोखाधड़ी से कई लोगों के नाम पर गोल्ड लोन अकाउंट बनाए थे और बैंक को 7.07 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने आंध्र प्रदेश में तीन स्थानों पर मूर्ति और अन्य के कार्यालय और आवासीय परिसरों की तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

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