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पुलिस की पैरवी से दुष्कर्म के आरोपी को 80 दिन में मिली सजा

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नीरज शर्मा की रिपोर्ट 

बुलंदशहर। जनपद के एक दुष्कर्म मामले में पुलिस की पैरवी रंग लाई। घटना की विवेचना ओर साक्ष्य जुटाने पर न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा ओर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

जानकारी के अनुसार जून माह में थाना डिबाई क्षेत्र निवासी एक 11 वर्षीय लडकी को एक रिश्तेदार द्वारा अगवा कर दुष्कर्म की घटना की गई। परिजनों द्वारा आरोपी चंद्रपाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसके बाद पुलिस मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी। वहीं, पुलिस ने कोरोना संक्रमण के दौरान मामले में कोई भी ढील न कर मामले की विवेचना में सुसंगत साक्ष्य संकलन कर 8 दिवस में आरोप पत्र प्रेषित किया। जिसके चलते न्यायालय द्वारा आरोपी को 8 दिन में सजा सुनाई गई। मामले में प्रभावी पैरवी करने पर एसएसपी द्वारा आरक्षी सतीश ओर सोनू को पांच-पांच हजार रुपये के नगद पुरुस्कार की घोषणा की गई।

वहीं, पूरे प्रकरण में कोरोना काल की बन्दी के बावजूद निरन्तर माॅनीटरिंग करते हुए तथा प्रत्येक तारीख पर क्षेत्राधिकारी डिबाई वन्दना शर्मा द्वारा व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर गवाहों के बयान कराए गए एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने पर क्षेत्राधिकारी डिबाई वन्दना शर्मा को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है । साथ ही इस पैरवी मामले में अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ से भी पत्र के माध्यम से क्षेत्राधिकारी डिबाई वन्दना शर्मा को पुरस्कृत करने का अनुरोध की घोषणा की गई है।

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