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पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी वायु सेना अफसर की हिरासत मांगी

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कोयंबटूर। दुष्कर्म के आरोपित वायु सेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट की हिरासत मांगते हुए पुलिस ने प्रधान जिला न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमितेश हरमुख को अपनी महिला सहयोगी के साथ दुष्कर्म के आरोप में 25 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त महिला अदालत ने 30 सितंबर को पुलिस को आदेश दिया कि वह आरोपित अधिकारी को वायु सेना के हवाले करे, ताकि उसके खिलाफ वायु सेना अधिनियम के तहत कोर्ट मार्शल किया जा सके।

इससे पहले महिला अधिकारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि वायु सेना के अधिकारी उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। आखिरी विकल्प के रूप में उसने पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई और इसके बाद अमितेश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे फिर से हिरासत में लेने के लिए अदालत में याचिका दायर की है।

पीड़िता और आरोपित दोनों छत्तीसगढ़ से हैं और दोनों ने नौ सितंबर की रात आफिसर्स मेस में एक पार्टी में शिरकत की थी। शिकायत में महिला अधिकारी ने कहा है कि पैर में चोट की दवा खाकर वह सो रही थी तभी 10 सितंबर को तड़के आरोपित अधिकारी ने शराब के नशे में उस पर यौन हमला किया था।

उल्लेखनीय है कि महिला वायुसेना अधिकारी का वायुसेना के डाक्टरों द्वारा प्रतिबंधित टू फिंगर टेस्ट करने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने गहरी आपत्ति व्यक्त की । आयोग ने इसकी निंदा करते हुए इसे पीड़िता के निजता और सम्मान के अधिकार के खिलाफ बताया। आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने वायुसेना प्रमुख को पत्र लिखकर इस संबंध में जरूरी कदम उठाने और टू फिंगर टेस्ट को अवैज्ञानिक बताने संबंधी सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की 2014 की गाइडलाइंस के बारे में वायुसेना के डाक्टरों को जरूरी जानकारी प्रदान करने के लिए कहा।

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