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बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों को मिली नवंबर तक की छूट, वाहन स्वामियों की समस्या को देखते हुए विभाग ने दी राहत, आवेदन करना अनिवार्य

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नीरज शर्मा की खबर

बुलंदशहर। जिले के चार लाख बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के लिए राहत भरी खबर है। अब वे ३० नवंबर तक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए परिवहन विभाग में कार्य करवा सकेंगे। इसके लिए वाहन स्वामियों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
शासन ने एक अप्रैल २०१९ से पूर्व के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी कर दिया था। साथ ही १९ अक्तूबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के ही फिटनेस प्रमाणपत्र, वाहन स्वामित्व ट्रांसफर, बंधक रखना या बदलना, बीमे से जुड़े काम करने के निर्देश दिए गए। इससे बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों स्वामियों में बेचैनी बढ़ गई। जिसे परिवहन विभाग ने संज्ञान में लेकर राहत दी है।

एआरटीओ प्रशासन मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि वाहन स्वामियों की परेशानियों को देखते हुए ३० नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की छूट दे दी है। एक दिसंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों का ही कार्य किया जाएगा। इससे पूर्व ३० नवंबर तक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन स्वामियों को नंबर प्लेट के लिए आवेदन की स्लिप दिखाने पर कार्य किए जाएंगे। बताया कि जिले में ४,०७,७५२ वाहनों में से २४ हजार कामर्शियल वाहन और शेष निजी वाहन शामिल है, जिनमें अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है।

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