उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 64.7 % का शासनादेश 2014 नष्ट किए जाने के संबंध में आज दिनांक 21 जुलाई दिन मंगलवार को मुख्य प्रदेश महासचिव पिंटू त्यागी के निवास स्थान पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शिवराज सिंह भाटी जी के नेतृत्व में की गई जिसमें उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा शासनादेश 2014 निरस्त किए जाने के संबंध में चर्चा की गई तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यमुना विकास प्राधिकरण के द्वारा बांटा जा रहा 64.7% अतिरिक्त मुआवजा रद्द कर दिया गया जिसको लेकर सरकार व प्राधिकरण उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश को चैलेंज करने के लिए शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अपील करने जा रहे हैं तो किसानों ने कहा जब तक किसानों का वकील कोर्ट में नहीं होगा किसानों का पक्ष नहीं रखा जाएगा इसलिए सुप्रीम कोर्ट में किसानों का भी एक वकील होना अनिवार्य है ताकि किसानों के पक्ष रखा जा सके और किसानों का अन हित ना हो इसलिए बैठक में फैसला लिया गया भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति अपना एक वकील किसानों का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करेगी आज की बैठक में प्रताप नगर विश्वास गुर्जर नरसिंह पाल धनेश मीणा चौधरी राजमहल प्रमोद शर्मा विनोद चौधरी विनय तालान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे सभी ने इस निर्णय का स्वागत किया