Home Breaking News युवक ने नाबालिग चचेरी बुआ से ही कर दिया दुष्कर्म, पढ़िए पूरा मामला
Breaking Newsअपराधउत्तरप्रदेशराज्‍य

युवक ने नाबालिग चचेरी बुआ से ही कर दिया दुष्कर्म, पढ़िए पूरा मामला

Share
Share

शेरगढ़। विशेष जज पाक्सो एक्ट प्रथम सुरेश कुमार गुप्ता की कोर्ट ने घर मे घुसकर रिश्ते की नाबालिग बुआ के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को सश्रम 22 वर्ष की कैद की सजा सुनायी। विशेष कोर्ट ने आरोपी पर 35 हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना की आधी राशि पीडिता को देने का आदेश विशेष कोर्ट ने दिया है। विशेष कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजा दिलाने के आदेश विधिक सेवा प्राधिकरण को दिये हैं।

एडीजीसी क्राइम दिगम्बर पटेल ने पीड़िता के पिता ने थाना शेरगढ़ में एफ़आईआर दर्ज करायी थी। आरोप था कि 25 मई 2019 को गांव मे दावत थी। वह दावत खाने गया था। रात्रि 11 बजे आरोपी महावीर उसके घर में घुसकर उसकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर भाग गया। शेरगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट और दुष्कर्म में एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा था। इस केस की सुनवाई विशेष जज पाक्सो एक्ट प्रथम सुरेश कुमार गुप्ता की विशेष कोर्ट में हुई। आरोप साबित करने को एडीजीसी दिगम्बर पटेल ने पीड़िता समेत सभी गवाह पेश किये थे। सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि पीड़िता आरोपी की चचेरी बुआ है। गांव में मिट्टी डालने के विवाद में पीड़िता के पिता ने उसके खिलाफ फर्जी घटना की एफआईआर दर्ज करा दी है। दोनो पक्ष की दलीलों को सुनकर विशेष कोर्ट ने आरोपी को सश्रम 22 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनायी।

See also  शादी के दस दिन बाद ही नकदी और मोबाइल लेकर भागी दुल्हन
Share
Related Articles
Breaking Newsअपराधएनसीआरग्रेटर नोएडा

बिना स्टिकर की कार सोसायटी में ले जाने पर बवाल, सुरक्षा गार्डों पर हमला, दो आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली लेजर वैली सोसायटी में बिना स्टीकर...

Breaking Newsअंतर्राष्ट्रीय

कौन होगा ईसाई धर्म का अगला पोप? इन 5 नामों पर टिकी सबकी नजर

वेटिकन सिटी: पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को 88 साल की आयु में...