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लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा सहित तीन की जमानत अर्जी हुई खार‍िज

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लखनऊ। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में बीती तीन अक्टूबर को उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मृत्यु के प्रकरण में सोमवार को जिला जज की कोर्ट में मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। जिला जज मुकेश मिश्र ने जमानत खारिज करते हुए अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र मोनू के साथ ही इस केस में नामजद दो अन्य की जमानत अर्जी भी खार‍िज कर दी है। जिला जज मुकेश मिश्रा ने बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित किया है। आज ही इस केस की प्रगति पर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना है।

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा कांड में मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत पर आज जिला जज की कोर्ट में बहस पूरी हुई। लोअर तथा सेशन कोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद जिला जज की कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत के लिए अपील की गई थी। आशीष मिश्रा के साथ ही इस हिंसा में गंभीर रूप से घायल लवकुश तथा आशीष पाण्डेय की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। इनको भी केस में आशीष मिश्रा के साथ नामजद किया गया है। इनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

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