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शाहजहांपुर में छात्रा को जलाने के मामले में पुलिस ने सहेली सहित चारो आरोपितों को जेल भेजा

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बरेली। पांच दिन पहले रिंगरोड के पास बाग में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के प्रयास और उसे जलाने के मामले में पुलिस ने उसकी सहेली समेत चार लोगों को जेल भेज दिया गया। हालांकि यह कार्रवाई पीड़िता के बयान पर की गई है। पुलिस की जांच अभी जारी रहेगी। शुक्रवार को एसपी एस आनंद ने पुलिस लाइंस में आरोपितों को जेल भेजने से पहले छात्रा के बयान व अब तक की अपनी जांच के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई मजिस्ट्रके के सामने छात्रा ने लिखित व वीडियोग्राफी बयान दिए हैं। उनके व कालेज और उसके पास की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो साक्ष्य सामने आए हैं उनके आधार पर की गई है।

22 फरवरी को हुई थी घटना

22 फरवरी को तिलहर के राईखुर्द गांव के पास बाग में छात्रा निर्वस्त्र हालत में आग से झुलसी मिली थी। उसे गंभीर हालत में लखनऊ में भर्ती कराया गया। जहां मजिस्ट्रेट को दिए बयान में उसने अपनी सहेली पिंकी, सहपाठी मनीष समेत चार लोगोें पर दुष्कर्म का प्रयास करने व विरोध करने पर जलाने का आरोप लगाया था। इस घटना का शासन ने संज्ञान लिया था। डीजीपी के अलावा एडीजी व आइजी स्वयं मॉनीटरिंग कर रहे थे। एएसपी ग्रामीण व सीओ तिलहर के नेतृत्व में टीमें लगी थीं।

छात्रा ने दिया यह बयान

एसपी के मुताबिक मजिस्ट्रेट व पुलिस को छात्रा ने बताया कि शहर के रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी गाड़ीपुरा निवासी सहेली पिंकी ने उसको अपने साथ पढ़ने वाले चौक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मौजमपुर निवासी मनीष व बुआ के बेटे पुवायां के खाड़ेपुर गांव निवासी राजू से मिलने के लिए राईखुर्द गांव की आम की बगिया में भेजा था। पिंकी ने कहा था कि वह फोटो कॉपी कराने के बहाने खुद थोड़ी देर बाद वहां पर आएगी।

छात्रा के बयान के मुताबिक पिता हमेशा की तरह कालेज छोड़ने के बाद उसका गेट के पास उसका इंतजार कर रहे थे। इसलिए वह कालेज की टूटी दीवार के रास्ते से निकलकर घटनास्थल की ओर अकेले ही चली गई। इस बीच मनीष, सुभाष भी कालेज से चले गए। मनीष, सुभाष व राजू ने आम की बगिया में आरोपितों ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। वहां विरोध करने पर उन लोगों ने उसे जलाकर मारने की कोशिश की।

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पहले से हिरासत में थे आरोपित

छात्रा के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपितों को पहले से ही हिरासत में ले लिया था। शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। एसपी ने बताया कि आरोपितों को धारा 376 डी, 120बी, धारा 201, 511 के तहत जेल भेजा है।

छात्रा के बयान के आधार पर आरोपितों को जेल भेजा गया है। पूरे प्रकरण में अभी कई बिंदुओं पर जांच होनी है। छात्रा के स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। ताकि जांच में मदद मिल सके।

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