Home राज्‍य छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश, गर्भपात कराने नाबालिग ने मांगी अनुमति
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हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश, गर्भपात कराने नाबालिग ने मांगी अनुमति

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बिलासपुर। दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई नाबालिग के गर्भपात कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। सिम्स की मेडिकल रिपोर्ट व परिस्थितियों को देखकर हाई कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय सुनाएगी।

बेमेतरा जिले की रहने वाली नाबालिग के साथ गांव के एक युवक ने दुष्कर्म किया था। इस बीच नाबालिग बीमार हो गई। स्वजनों ने उसकी जांच कराई तब पता चला कि नाबालिग गर्भवती है। नाबालिग ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। कोर्ट से पीड़ित ने टर्मिनेशन आफ प्रेगनेंसी अधिनियम की धारा तीन व नियम नौ के अनुरूप दुष्कर्म पीड़ित को गर्भपात कराने की अनुमति देने की मांग की है।

10 मार्च को पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान मंे लिया है। जस्टिस संजय के अग्रवाल ने सिम्स के डीन को विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम से पीड़ित की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस पर पीड़ित की जांच के बाद शुक्रवार को डीन डा. तृप्ति नागरिया ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। साथ ही कोर्ट से मार्गदर्शन मांगा गया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही गर्भपात कराने को लेकर फैसला दिया जाएगा।

आज होगी सुनवाई

नाबालिग के गर्भपात कराने के कामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके पहले सिम्स की डीन डा. तृप्ति नागरिया मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी है। इसके टीम के सदस्यों ने नाबालिग की जांच की थी। इसके बाद ही रिपोर्ट सौंपी गई है। इसके आधार पर ही हाई कोर्ट के जस्टिस अपना फैसला सुनाएंग।

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