बुलंदशहर से नीरज शर्मा की रिपोर्ट
बुलंदशहर। जनपद के डाकघरों में 10 वर्षों से निष्क्रिय पड़े खातों के धन को वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि नियम-2016 में जमा किया जाएगा, जिसकी तैयारी डाक विभाग ने शुरू कर दी हैं। डाक विभाग ऐसे खातों की सूची बनाने में जुट गया हैं। वहीं, आदेश जारी किया है कि अगर किसी का खाता हो तो वह शीघ्र डाकघर में संपर्क कर लें और खाते से भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत करें। नहीं तो खाजों को अधिगृहित कर लिया जाएगा।
डाकघरों में ऐसे काफी खाते खुले हुए हैं जिनमें पिछले दस सालों से किसी प्रकार का लेन-देन नहीं हुआ और न ही खाताधारकों ने इन खातों को चलाने में किसी प्रकार की दिलचस्पी दिखाई है। साथ ही खाते खोलने के बाद इसमें पड़ी राशि पर भी किसी ने दावा नहीं किया है। इन खातों की धनराशि को वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि नियम-2016 के तहत अधिगृहित कर लिया जाएगा। ऐसे खातों का विवरण डाक विभाग ने विभागीय वेबसाइट पर डालना शुरू कर दिया हैं। हालांकि, निष्क्रिय खाताधारकों को विभाग एक मौका भी दे रहा है। जमाकर्ता अपने संबंधित प्रधान डाकघर में या निकट डाकघर में अपनी पासबुक और दस्तावेज (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता प्रमाण पत्र इत्यादि) के साथ आकर अपनी लंबित पड़ी राशि का भुगतान प्राप्त कर सकता है अन्यथा इस राशि को वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में जमा कर दिया जाएगा। डाक अधीक्षक केएस यादव ने बताया कि भारत सरकार की ओर से डाकघरों, बैंक आदि के साथ जमाकर्ताओं के बेदावा पड़े धन को प्रबंधन के लिए नियमों के तहत वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि नियम, 2016 में अधिसूचित किया है। इन नियमों के अनुसार ऐसे खाते जिसमें राशि बकाया है, 10 वर्षों से अधिक अवधि से निष्क्रिय या गैर संचालित हैं, उन खातों की राशि वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में जमा होगी। अगर किसी को खाते संबंधी अपना दावा पेश करना है तो शीघ्र संपर्क कर लें।