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गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर एक आरोपी को 10 साल की कैद

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ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या की दोषी महिला पहलवान को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पहलवान ने दोस्त जितेंद्र को बाग में बुलाकर उस पर हमला किया था। अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्मा ने बताया कि चार साल पहले दनकौर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक बाग की ट्यूबवेल में हॉर्टिकल्चर विभाग के ठेकेदार जितेंद्र का शव पड़ा मिला था। इसमें जितेंद्र की महिला दोस्त सोनम उर्फ सोनू के खिलाफ दनकौर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। सोनम उर्फ सोनू पर समय-समय पर जितेंद्र को फोन कर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था। आरोप था कि उसकी एक दोस्त महिला पहलवान ने उसे फोन करके बाग में बुलाया था। इसके बाद उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला पहलवान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

इसके बाद पुलिस ने इस मुकदमे में चार्जशीट फाइल कर कोर्ट में दाखिल की थी। एडीजे (एससीएसटी) दिनेश सिंह की अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए महिला पहलवान सोनम उर्फ सोनू को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।

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