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14 दिन के लिए पीयूष जैन को भेजा गया जेल, GST ने मांगी थी 14 दिन की रिमांड

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कानपुर। करोड़ों की कर चोरी तथा अघोषित संपत्ति मिलने के मामले में कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रविवार रात को गिरफ्तार करने के बाद पीयूष जैन को सोमवार को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

डीजी जीएसटी इंटेलिजेंस टीम का प्रयास अब पीयूष जैन को अपनी रिमांड में लेने का रहेगा। इससे पहले पान मसाला तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े अकूत संपत्ति के मालिक पीयूष जैन को सोमवार को कानपुर में महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। रविवार को गिरफ्तारी के बाद पीयूष जैन रात भर कानपुर के काकादेव थाने में रहा और सुबह जीएसटी टीम कोर्ट में पेश करने अपने साथ लेकर गई। पेशी के बाद कोर्ट में दरवाजा बंद कर जैन की रिमांड को लेकर बहस चली।

इत्र कारोबारी पीयूष जैन को जीएसटी की टीम रविवार देर रात काकादेव थाने लेकर आई। रात भर में थाने में रहा और सुबह होते ही जीएसटी टीम उसे अपने साथ ले गई। मेडिकल कराने के बाद चार बजे पीयूष जैन को रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। जीएसटी की टीम ने इत्र कारोबारी के कानपुर और कन्नौज स्थित आवास व अन्य ठिकानों से 300 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित संपत्ति जब्त की है। इस मामले में रविवार को जीएसटी ने इत्र कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया था।

कागजी लिखित पढ़त के बाद रविवार देर रात पीयूष जैन को काकादेव थाने लाया गया। काकादेव थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक देर रात तीन बजे उसे थाने में केवल पुलिस अभिरक्षा में रखने के लिए लाया गया था। उसे थाना परिसर में स्थित महिला हेल्पलाइन कक्ष में रोका गया। रात में ही उसके लिए गद्दा और कंबल का इंतजाम किया गया। पूरी रात वह सो नहीं सका और करवटें बदलता रहा। सुबह जैसे ही मीडिया को इस बारे में जानकारी मिली कि केसर कारोबारी जैन काकादेव थाने में है वहां पर भीड़ लग गई।

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मीडिया के लोगों ने उससे तमाम बाहर बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। इसके बाद सुबह करीब 10:30 बजे जीएसटी की टीम दोबारा कल्याणपुर थाने में पहुंची। इसके बाद दोपहर 12:50 पर जीएसटी की टीम भारी सुरक्षा के बीच उसे अपने साथ ले गई। उसका हैलेट में मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। दोपहर बाद इत्र कारोबारी पीयूष जैन को रिमांड मजिस्ट्रेट कोर्ट योगिता सिंह की कोर्ट में पेश किया गया।

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