नीरज शर्मा की रिपोर्ट
बुलंदशहर। अब निजी लैब संचालक कोरोना जांच के लिए 1600 रूपये से अधिक धनराशि नहीं ले सकेंगे। शासन ने निजी लैब पर कोविड-19 की जांच के लिए शुल्क निर्धारित कर आदेश जारी कर दिया हैं। वहीं, सरकारी चिकित्सालयों में कोविड-19 की जांच निशुल्क जारी रहेगी।
जिले की निजी पैथोलॉजी लैब पर आम नागरिक कोरोना की जांच करा सकेंगे। शासन ने इस संबंध में जांच शुल्क निर्धारित कर आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक कोरोना संक्रमण लोगों की पुष्टि करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आरटीपीसीआर, ट्रूनेट और एंटीजन किट से निशुल्क जांच की जा रही है। काफी संख्या में ऐसे भी लोग है जो सरकारी चिकित्सालयों में कोरोना जांच कराने से कतरा रहे है। शासन ने अब निजी लैब पर कोरोना जांच की छूट दे दी है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार आरटीपीसीआर और ट्रूनेट से जांच के लिए 1600 रुपये का शुल्क निर्धारित कर दिया है। निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि लेने पर संबंधित के विरुद्ध एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं महामारी कोविड-19 विनियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी।