नीरज शर्मा की रिपोर्ट
औरंगाबाद नगर पंचायत का मामला, नामित सभासद एडीएम प्रशासन को पत्र देकर करा चुके अवगत
बुलंदशहर। निकाय में विकास कार्यो को लेकर प्रतिमाह बोर्ड बैठक आयोजित करने के निर्देश है। वहीं, जिले की औरंगाबाद नगर पंचायत में 17 माह से बोर्ड बैठक का आयोजन नही हुआ है। निकाय के नामित सभासद ने चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगा प्रभारी निकाय अधिकारी/एडीएम प्रशासन को पत्र देकर अवगत कराया है। साथ ही मुख्यमंत्री को शिकायत भेज कार्रवाई की मांग की है।
औरंगाबाद नगर के विकास को लेकर नगर पंचायत में डेढ़ वर्ष पूर्व सितंबर 2019 में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। जिसके बाद से जनवरी 2021 तक 17 माह के दौरान बोर्ड बैठक को लेकर न तो कोई एजेंडा जारी हुआ और न ही कोई योजना बनी। पंचायत के नामित सभासद राजू लोधी ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 86 के अंतर्गत प्रत्येक माह बोर्ड बैठक आयोजन करने का प्रावधान है। जिससे बोर्ड में प्रस्ताव रख कार्यो का सम्पादन किया जाता रहे। आरोप है कि औरंगाबाद निकाय चेयरमैन द्वारा अपने कार्यकाल में नाममात्र बोर्ड बैठक आयोजित की गई और सितंबर 2019 से फरवरी 2021 अब तक बोर्ड बैठक का आयोजन नही किया गया। निकाय चेयरमैन ओर ईओ बिना बोर्ड बैठक के धन का दुरुपयोग कर रहे है और सरकारी जमीन को खुर्दबुर्द करा रहे है। बोर्ड बैठक न होने के कारण विरोध किया जाना संभव नही है। बोर्ड बैठक न बुलाने के लिए चेयरमैन ओर ईओ दोनो दोषी है, बोर्ड बैठक का आयोजन न करने पर नगर पालिका अधिनियम की धारा 48 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। इस संबंध में प्रभारी निकाय अधिकारी/एडीएम प्रशासन रवींद्र कुमार को पत्र सौपा है। साथ ही मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। प्रभारी अधिकारी/एडीएम प्रशासन रवींद्र कुमार ने बताया कि पत्र मिला है। संबंधित निकाय अफसरों से जानकारी करने के साथ आरोपों की जांच कराई जाएगी।