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ग्रेटर नोएडा के आक्सफोर्ड स्कूल के प्रबंधक राजेश भाटी व मित्र की हत्या के मामले में 3 को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

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ग्रेटर नोएडा। मेरठ जिला न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा के आक्सफोर्ड स्कूल के प्रबंधक राजेश भाटी व उनके दोस्त रामकिशोर की हत्या के मामले में तीन लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर दो लाख बीस हजार का अर्थदंड लगाया गया है। साक्ष्यों के अभाव में पांच अन्य आरोपितों को बरी कर दिया गया है।

मेरठ जिला न्यायालय में हुई सुनवाई

केस की सुनवाई मेरठ जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रहलाद सिंह द्वितीय ने की। अधिवक्ता विनोद चौधरी ने बताया कि सिरसा स्थित आक्सफोर्ड स्कूल के प्रबंधक राजेश भाटी व उनके दोस्त रामकिशोर की सितंबर 2011 में सूरजपुर से बुलाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप टीकम भाटी, जितेंद्र, सुभाष, कृष्ण, कविंद्र, प्रवीण, मनोज व सतेंद्र उर्फ सेठी पर लगा था।

तीन करोड़ रुपये उधार देने की पता चली बात

सभी के खिलाफ सूरजपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई। सूरजपुर में रिपोर्ट इस वजह से दर्ज हुई, क्योंकि राजेश व रामकिशोर को सूरजपुर से ही बुलाया गया था। हत्या करने के बाद शव को घोड़ी बछेड़ा के समीप फेंक दिया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि राजेश ने टीकम को तीन करोड़ रुपये उधार दिए थे।

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नीयत खराब होने पर दिया मर्डर

टीकम की नीयत खराब हो गई और उसने उधार की रकम वापस करने के बजाय अपने साथियों के साथ मिलकर राजेश व उसके दोस्त की हत्या कर दी। सुरक्षा कारणों से केस मेरठ जिला न्यायालय ट्रांसफर हुआ। सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाह पेश हुए। गवाह एंव साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने टीकम भाटी, जितेंद्र व सुभाष को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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अधिवक्ता विनोद ने बताया कि वह फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट जाएंगे। जिन लोगों को बरी किया गया है, उनकी भी घटना में भूमिका रही है। घटना में शामिल एक आरोपित की मौत हो चुकी है। नाबालिग होने की वजह से एक का बाल सुधार गृह में ट्रायल चल रहा है।

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