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52 दिन के अन्दर दुष्कर्म की घटना के दो आरोपियों को न्यायालय द्वारा 30-30 वर्ष का कारावास व 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

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नीरज शर्मा की रिपोर्ट

बुलंदशहर : रामघाट थाना क्षेत्र निवासी एक 13 वर्षीय लडकी के साथ अभियुक्त बीरेश (उम्र करीब-21 वर्ष) व गीतम (उम्र करीब-20 वर्ष) द्वारा दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना रामघाट पर मुअसं-05/2021 धारा 376डीए/341/354/120बी भादवि व 5(जी)/6 पोक्सो एक्ट बनाम बीरेश पुत्र शीशपाल एवं गीतम पुत्र बिन्नामी निवासीगण ग्राम नंगला दर्वी थाना रामघाट बुलन्दशहर के विरूद्व पंजीकृत कराया गया था। दुष्कर्म की उक्त सनसनीखेज/दुस्हासिक घटना को पुलिस द्वारा चुनौती के रूप में लिया गया तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्त वीरेश व गीतम को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था।

एसएसबी संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी डिबाई वंदना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में विवेचक बच्चू सिंह (थानाध्यक्ष रामघाट) द्वारा 9वें दिन 21 जनवरी 21 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय में सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील कुमार शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी तथा विवेचक द्वारा निरन्तर माॅनीटरिंग करते हुए प्रत्येक तारीख पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर गवाहों/साक्षियों के बयान कराए गए एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी जिसके परिणामस्वरूप मात्र 21 तिथियों में ही अभियोजन की कार्यवाही पूर्ण करायी गयी तथा रिकार्ड 52 दिन के अल्प समय में 6. मार्च 2021 को न्यायाधीश, स्पेशल पोक्सो, बुलन्दशहर डाॅ0 पल्लवी अग्रवाल द्वारा दोनों अभियुक्त बीरेश पुत्र शीशपाल एवं गीतम पुत्र बिन्नामी निवासीगण ग्राम नंगला दर्वी थाना रामघाट को 30-30 वर्ष का कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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