लखनऊ की विशेष एनआईए अदालत (NIA Court) ने मंगलवार को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन धमाके की साजिश में शामिल आठ आतंकियों को सजा सुनाई. सात आरोपियों को फांसी जबकि एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. प्रतिबंधित संगठन ISIS के आतंकी मोहम्मद फैसल ,गौस मुहम्मद ख़ान, मो अजहर, आतिफ मुज्जफर, मो दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी और मो. आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को कोर्ट ने दोषी मानाते हुए फैसला सुनाया.
24 फरवरी कोर्ट ने करार दिया था दोषी
मामले में 24 फरवरी 2023 को कोर्ट ने 8 आतंकियों को ब्लास्ट केस में दोषी पाया था. NIA स्पेशल कोर्ट ने आतंकवादियों को एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश होने को आदेश दिया था. सोमवार को सभी दोषियों को कोर्ट में पेश किया गया था. बीते दिन जज ने फैसला सुरक्षित रखा था. वहीं, आज जज के सामने सभी आरोपियों ने आज कहा था कि हम सभी अलग-अलग मामलों 15 साल से जेल में हैं. अब हम लोगों को बरी कर दिया जाए. विशेष जज विवेकानंद शरण पांडेय ने धारा 121, 121A, 122,123, IPC 17, 18, 18-A, 18-B, 23, 38 UAPA ,3/25/35 Arms act 4/5 के तहत सजा सुनाई. आरोपी आतिफ ईरानी को उम्रकैद जबकि बाकियों को फांसी की सजा सुनाई.
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साल 2017 की है घटना
घटना 2017 की है. जब शाजापुर के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन पर भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट हुआ था. सुबह 9.38 बजे ट्रेन में बम धमाका हुआ था. यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई थी. इस आतंकी घटना में 9 लोग हुए घायल थे. आरोपियों के खिलाफ पहले लखनऊ के एटीएस थाने में मामला दर्ज किया गया था. लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए बाद में इसकी जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी.
जांच में पता चला था कि आतंकी इस्लामिक स्टेट (IS) आतंकवादी संगठन के इशारे पर आतंकी हमले की योजना बनाई थी. आरोपियों ने कुछ आईईडी तैयार कर परीक्षण किए थे. इन विस्फोटकों को उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में भीड़भाड़ वाले इलाके में लगाने की साजिश रची गई थी. इससे बड़े पैमाने पर खूनखराबे और माहौल बिगाड़ने का प्लान था. इन आतंकियों के पास से एक डायरी भी बरामद की गई थी. इस डायरी में धमाके की जगहों और बम बनाने से जुड़ी सारी जानकारियां लिखी गई थीं. जांच में आरोपियों के आईईडी बनाने और हथियारों, विस्फोटकों और आईएस के झंडे के साथ कई तस्वीरों का भी खुलासा हुआ था.