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सौम्या विश्वनाथन को 7 नवंबर को मिलेगा इंसाफ, आज टली सुनवाई, 15 साल पहले कर दी गई थी हत्या

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नई दिल्ली। वर्ष 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या करने के चर्चित मामले में पांच दोषियों के खिलाफ साकेत कोर्ट में आज सजा की अवधि पर निर्णय पर फैसला टल गया है। साकेत कोर्ट अब 7 नवंबर को सजा की अवधि पर फैसला दे सकती है। IFrame

बता दें कि विश्वनाथन 30 सितंबर को तड़के साढ़े तीन बजे जब झंडेवालान स्थित ऑफिस से वसंत कुंज स्थित अपने घर लौट रही थीं तब नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इससे पहले 18 अक्टूबर, 2023 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) रवींद्र कुमार पांडे ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को आईपीसी के तहत हत्या और सामान्य इरादे के अपराध के लिए दोषी ठहराया है। कोर्ट ने चारों आरोपितों को सौम्या की हत्या व महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रविधानों के तहत दोषी ठहराया है।

अन्य आरोपी को इस मामले में ठहराया दोषी

वहीं, एक अन्य आरोपित अजय सेठी को बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करने व मकोका के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने, जानबूझकर सुविधा प्रदान करने और संगठित अपराध से आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी करार दिया है।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि दोषियों की सजा की अवधि पर 26 अक्टूबर को जिरह होगी। पुलिस ने दावा किया था कि सौम्या की हत्या के पीछे दोषियों का मकसद लूटपाट करना था।

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