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महोबा में नाबालिग से रेप के मामले में फैसला, आरोपी को 20 साल कारावास की सजा

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उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 5 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है. यह घटना साल 2018 में हुई थी.

बताया जा रहा है कि आरोपी ने कोर्ट के सामने झूठी कहनी बताकर खुद को बचाने की कोशिश की थी. लेकिन उसकी एक भी दलील को कोर्ट ने नहीं माना. कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार बेहद खुश है, उनका कहना है कि उन्हें न्याय मिला है.

साल 2018 में कस्बे में रहने वाली 13 साल की छठी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा अचानक गायब हो गई थी. बच्ची के पिता ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई और सुशील नाम के युवक पर आरोप लगाया था.

नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा

पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था. पुलिस ने आरोपी सुशील के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 306/ 2018 धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता और धारा 8 पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

20 साल की सजा के साथ 15 हजार रुपये का फाइन भी लगाया

जानकारी के मुताबित आरोपी ने कोर्ट को गुमराह करने की भी कोशिश की थी. अभियुक्त ने पुरानी रंजिश और रुपयों के लेनदेन में हुए विवाद के चलते खुद को फंसाए जानें की बात भी कही. पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद दोष सिद्ध होने पर उसे कड़ी सजा सुनाई गई. आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने के भी निर्देश न्यायालय ने दिए हैं.

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