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26/11 आतंकी हमले में शामिल पाक कारोबारी तहव्वुर राणा को अमेरिका से झटका, भारत प्रत्यर्पित करने की दी अनुमति

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तहव्वुर राणा
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वाशिंगटन: पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को झटका देते हुए अमेरिकी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी संलिप्तता के लिए दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है.

अदालत ने 15 अगस्त को अपने फैसले में कहा कि (भारत अमेरिका प्रत्यर्पण) संधि राणा के प्रत्यर्पण की अनुमति देती है. राणा द्वारा दायर अपील पर फैसला सुनाते हुए अमेरिकी अपील न्यायालय के न्यायाधीशों के एक पैनल ने कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. इसमें मुंबई में आतंकवादी हमलों में उसकी कथित भागीदारी के लिए उसे भारत को प्रत्यर्पित करने योग्य घोषित करने के मजिस्ट्रेट जज के प्रमाणीकरण को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था.

प्रत्यर्पण आदेश की बंदी प्रत्यक्षीकरण समीक्षा के सीमित दायरे के अंतर्गत, पैनल ने माना कि राणा का कथित अपराध अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अंतर्गत आता है. तीन जजों के पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि सह-षड्यंत्रकारी की दलीलों के आधार पर किया गया समझौता किसी अलग नतीजे पर पहुंचने के लिए बाध्य नहीं करता.

पाकिस्तानी नागरिक राणा पर अमेरिका की एक जिला अदालत में मुंबई में बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले करने वाले एक आतंकवादी संगठन को समर्थन देने के आरोप में मुकदमा चलाया गया. जूरी ने राणा को एक विदेशी आतंकवादी संगठन को भौतिक सहायता प्रदान करने और डेनमार्क में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की नाकाम साजिश को भौतिक सहायता प्रदान करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया.

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हालांकि, जूरी ने भारत में हमलों से संबंधित आतंकवाद को भौतिक सहायता प्रदान करने की साजिश रचने के आरोप से राणा को बरी कर दिया. राणा द्वारा उन अपराधों के लिए सात साल जेल में रहने और उसके दयापूर्ण रिहाई के बाद, भारत ने मुंबई हमलों में उसकी कथित भागीदारी के लिए उस पर मुकदमा चलाने के लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध जारी किया.

मजिस्ट्रेट जज के समक्ष राणा ने तर्क दिया था कि भारत ने यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिए कि उसने अपराध किए हैं. प्रत्यर्पण न्यायालय ने राणा की दलीलों को खारिज कर दिया और प्रमाणित किया कि वह प्रत्यर्पण योग्य है. राणा द्वारा जिला न्यायालय (बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय) में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में वही दलीलें पेश करने के बाद, बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय ने प्रत्यर्पण न्यायालय के तथ्यों और कानून के निष्कर्षों की पुष्टि की.

इस प्रकार सरकार के अनुसार संधि राणा के प्रत्यर्पण की अनुमति देती है क्योंकि भारतीय आरोपों में उन अपराधों से अलग तत्व शामिल हैं जिनके लिए उसे अमेरिका में बरी कर दिया गया था. न्यायाधीश स्मिथ ने कहा कि संधि की स्पष्ट शर्तें, हस्ताक्षरकर्ताओं की अनुसमर्थन के बाद की समझ और प्रेरक मिसालें सभी सरकार की व्याख्या का समर्थन करती हैं. हालाँकि, राणा ने तर्क दिया कि हेडली की तरह उसकी भी सरकार की ओर से व्याख्या होनी चाहिए. न्यायाधीश स्मिथ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया.

न्यायाधीश स्मिथ ने कहा कि चूंकि दोनों पक्ष इस बात पर विवाद नहीं करते कि भारत में अपराधों में वे तत्व शामिल हैं जो अमेरिका में राणा पर मुकदमा चलाने वाले तत्वों से अलग हैं. इसलिए संधि राणा के प्रत्यर्पण की अनुमति देती है. राणा के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है. भारत में अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसके पास अभी भी सभी कानूनी विकल्प खत्म नहीं हुए हैं.

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