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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कलकत्ता HC के जज जॉयमल्या बागची को SC में पदोन्नति के लिए सिफारिश की

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस जायमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय कोलेजियम ने इस बात पर गौर किया कि 18 जुलाई 2013 को जस्टिस अल्तमस कबीर के सेवानिवृत्त होने के बाद से कोई भी कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है।

कलकत्ता हाई कोर्ट का केवल एक प्रतिनिधित्व

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में कलकत्ता हाई कोर्ट का केवल एक प्रतिनिधित्व है। यदि केंद्र सरकार कोलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देती है तो जस्टिस बागची शीर्ष अदालत में छह से अधिक वर्षों का कार्यकाल पूरा करेंगे और भारत के चीफ जस्टिस के रूप में भी सेवा देंगे।

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ भी शामिल हैं। उन्होंने यह नोट किया कि जस्टिस जायमाल्या बागची हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में 11वें स्थान पर हैं।

कोलेजियम ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है

कोलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया- ”कोलेजियम ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि जस्टिस जायमाल्या बागची को भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।”

जस्टिस केवी विश्वनाथन की 25 मई 2031 को सेवानिवृत्ति के बाद, तीन अक्टूबर 1966 को जन्मे जस्टिस जायमाल्या बागची 2 अक्टूबर 2031 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। यदि सरकार द्वारा सिफारिश को मंजूरी मिलती है तो जस्टिस बागची सुप्रीम कोर्ट में 33वें न्यायाधीश होंगे। बता दें कि शीर्ष अदालत में जजों की स्वीकृत संख्या 34 है।

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उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त

एक अन्य प्रस्ताव में कोलेजियम ने सिफारिश की कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस हरीश टंडन को उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के बीते 19 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद से उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है।

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