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जानलेवा हमला दोषी को आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माना

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नीरज शर्मा की खबर

बुलंदशहर। प्राणघातक हमला करने के मामले में दोष सिद्व होने पर न्यायालय ने मनीष को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के जुर्माना की सजा से दंडित कर जेल भेजा है। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि नगर गत 1 अगस्त 2018 को थाना पहासू क्षेत्र के ग्राम खंडहार मे हमलावरो ने घर से बुलाकर सुरेश चंद्र को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

इस मामले की रिपोर्ट पीडित की पत्नी मन्जू देवी ने थाना पहासू पर दर्ज करायी थी कि जिसमे गांव के ही मनीष पर अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर एक राय होकर सुरेश को तंमचे से गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया गया था। थाना पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी मनीष पुत्र राजपाल को त्वरित कार्यवाही कर गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अपर पुलिस अधीक्षक नगर (नोडल अधिकारी मानीटरिंग सैल) व ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी मानीटरिंग सैल उपनिरीक्षक तेजपाल सिंह व पैरोकार कान्सटेबल महेश द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय अपर जिला जज-12 द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सुबूत एवं गवाहो के बयान से दोष सिद्ध होने पर गुरूवार को अभियुक्त मनीष को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित कर जेल भेजा है।

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