नीरज शर्मा की रिपोर्ट
बुलंदशहर कोतवाली देहात द्वारा वर्ष-2019 में अपनी 11 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-500/2019 धारा 376(2एफ)/511 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत है।
दरअसल घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लिया गया तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अशोक उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर महोदय के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी माॅनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में माॅनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप 20 फरवरी को न्यायालय, स्पेशल पोक्सो बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त अशोक उपरोक्त को दोषी पाते हुए 15 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।