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इमरान खान को झटका, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व पीएम को अयोग्य घोषित किया

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में अयोग्य घोषित करार दिया है। ECP ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पीटीआई अध्यक्ष अब नेशनल असेंबली का सदस्य नहीं है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद इलाके में कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में रेड जोन बनाया गया है, जिसमें लगभग 1,100 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

आयोग ने जारी किया नोटिस

चुनाव आयोग ने इस मामले में एक नोटिस जारी कर सभी संबंधित पक्षों या उनके वकीलों को इस्लामाबाद स्थित सचिवालय में आयोग के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। मालूम हो कि दोनों पक्षों की दलीलें को सुनने के बाद चुनाव आयोग ने 19 सितंबर को तोशाखाना मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली ECP की पांच सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

फवाद चौधरी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

ECP द्वारा पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पीटीआई के नेता फवाद चौधरी ने चुनाव आयोग के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का रवैया सबसे खराब है। उन्होंने कहा, ‘हमने चुनाव आयोग पर कभी कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। चुनाव आयोग का इमरान खान के खिलाफ यह फैसला बेहद शर्मनाक है। आयोग ने पाकिस्तान की जनता को निराश किया है।’ फवाद ने चुनाव आयोग के इस फैसले को पाकिस्तान की संस्थाओं पर हमला करार दिया।

See also  तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान दोषी करार, हो सकता है सजा का ऐलान?

खान ने बेचे थे चार उपहार

मालूम हो कि इस मामले में अंतिम सुनवाई के दौरान खान के वकील अली जफर ने स्वीकार किया था कि उनके मुवक्किल ने साल 2018-19 के दौरान प्राप्त कम से कम चार उपहार बेचे थे। उन्होंने कहा कि खान ने चुनाव निकाय को सौंपे गए लिखित जवाब में 2021 तक उपहारों का विवरण प्रदान किया है। उन्होंने यह भी बताया कि खान ने साल 2019-20 में 17 लाख रुपये के उपहार मिले थे।

क्या है तोशाखाना

तोशाखाना मुख्य रूप से वस्त्रों और आभूषणों आदि को रखने के लिए वह बड़ा कमरा या स्थान होता है जहाँ राजाओं और अमीरों के पहनने के बढ़िया कपड़े, गहने आदि रखे जाते हैं। पाकिस्तान में यहां पर मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री को विदेशी दौरे पर मिले हुए उपहार को जमा किया जाता है, लेकिन इमरान खान ने यहां जमा कराने की जगह उसकी बिक्री कर दी थी। विदेशी दौरे पर मिले कीमती उपहार मामले में इमरान खान दोषी करार दिए गए हैं।

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