Home Breaking News सोसायटी में गार्ड से मारपीट पर महिला को जेल, जमानत पर आई बाहर; फिर से गार्ड को पीटा और दी गालियां
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सोसायटी में गार्ड से मारपीट पर महिला को जेल, जमानत पर आई बाहर; फिर से गार्ड को पीटा और दी गालियां

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नोएडा। सेक्टर-77 स्थित सिविटेक संपृति सोसायटी में तैनात गार्डों से अभद्रता और मारपीट की आरोपित महिला के खिलाफ सेक्टर-113 कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को एक मामला दर्ज किया है। आरोपित महिला के द्वारा सोसायटी में सुरक्षागार्ड से मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। जिसमें वह एक गार्ड और इंटरकाम टेलीफोन पर डंडा मारती दिख रही है।

कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि सोसायटी में रहने वाली अमृता शर्मा ने बृहस्पतिवार को आनलाइन खाना ऑर्डर किया था। जब डिलीवरी ब्वॉय आर्डर लेकर सोसायटी आया तो उसने गार्ड से महिला का फ्लैट नंबर पूछा। आरोप है किसी कारणवश महिला फूड आर्डर को रद करना चाहती थी। इसलिए उसने गार्ड रूम में फोन किया था, लेकिन वहां तैनात गार्ड ने फोन नहीं उठाया।

गार्ड ने डिलीवरी ब्वॉय को महिला के फ्लैट पर भेज दिया। इसी बात से नाराज महिला गार्ड रूम पहुंची और गार्ड की डंडे से पिटाई कर दी। महिला ने वहां तैनात महिला गार्डों के साथ अभद्रता व गार्ड रूम में तोड़फोड़ की थी।

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इसके संबंध में सिक्योरिटी प्रभारी की सूचना पर महिला के खिलाफ सीआरपीसी की धारा-151 (शांति भंग) की कार्रवाई कर उसे कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से महिला को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। लेकिन जमानत पर आने के बाद महिला ने सोसायटी के एक अन्य परिवार से अभद्रता की है।

सोसाइटी के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि महिला ने उनकी पत्नी, भतीजे के अलावा एक पुरुष और दो महिला गार्ड से अभद्रता की है। जब उसे रोकने का प्रयास किया तो महिला ने जान से मारने की धमकी दी। घर के बाहर रखे गमले, टेलीफोन और घर के सामान को डंडा मारकर तोड़ दिया। दो वर्षीय बेटी को मारकर गिरा दिया।

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घटना में चोटिल पत्नी और भतीजे का मेडिकल कराया गया है। शिकायत पर महिला के खिलाफ आइपीसी धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), धारा-504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), धारा 506 (धमकी) देने की धाराओं में केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। महिला अपने पति से अलग रहती है।

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