Home Breaking News किस्सा-ए-आजम खान: ‘तनखईयों से नहीं डरते…’, एक बयान जिसने तय कर दिया आजम खान का पतन
Breaking Newsअपराधउत्तरप्रदेशराज्‍य

किस्सा-ए-आजम खान: ‘तनखईयों से नहीं डरते…’, एक बयान जिसने तय कर दिया आजम खान का पतन

Share
Share

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इसी कड़ी में रामपुर की अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक तीनों कोर्ट से सीधा जेल जाएंगे. यह पूरा मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है और बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में ये केस दर्ज करवाया था.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर दो अलग-अलग बर्थ सर्टिफिकेट रखने का आरोप लगा था. एक सर्टिफिकेट 28 जून 2012 को जारी हुआ जो रामपुर नगर पालिका ने जारी किया गया. इसमें अब्दुल्ला के जन्मस्थान के रूप में रामपुर को दिखाया गया है. जबकि दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया. इसमें अब्दुल्ला के जन्मस्थान को लखनऊ दिखाया गया है. इतना ही नहीं अब्दुल्ला आजम पर पहले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पासपोर्ट लेकर विदेश जाने का आरोप है. वहीं सरकारी कामों के लिए दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने का आरोप है.

साबुन नहीं पटाखे की अवैध फैक्‍ट्री थी, एसओजी ने मुख्‍य आरोपी को दिल्‍ली से किया अरेस्‍ट

दर्ज हुआ था मुकदमा

यह मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था. इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था.  2017 विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी लेकिन उनके खिलाफ फर्जीवाड़े को लेकर हाई कोर्ट में केस दाखिल हुआ था. तीनों पर धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था. कोर्ट ने अब इसी मामले में 18 अक्टूबर को ही तीनों को दोषी करार दिया है.

See also  ऋषिकेश में गंगा का रौद्र रूप, बारिश के रेड अलर्ट के बाद रोकी गई चारधाम यात्रा; देखें कैसा है हाल

तीनों को बनाया गया था आरोपी

इस केस में अब्दुल्ला आजम, उनके पिता आजम खान और मां तंजीम फातिमा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने तीनों को फर्जीवाड़ा के लिए दोषी माना है. तीनों को धारा 467 और धारा 468 में सात और तीन साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. सभी सजाएं साथ चलेंगी. सजा सुनाने से पहले अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए हिरासत में लिया था, तीनों को कोर्ट से सीधे जेल भेजने की तैयारी हो रही है.

गंज थाने में दर्ज हुआ था केस

बता दें कि 2019 में ये केस बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल दर्ज करवाया था. बताया गया कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों को सजा सुनाई गई है. गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था. और फिर इसी मामले आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था.

Share
Related Articles
Breaking Newsराष्ट्रीय

महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर, राज ठाकरे ने उद्धव से गठबंधन के लिए बढ़ाया हाथ, क्या कहा?

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने भाई और शिवसेना (यूबीटी)...

Breaking Newsव्यापार

करोड़ो मोबाइल यूजर्स को फिर लगेगा बड़ा झटका, इस महीने से महंगे हो सकते हैं रिचार्ज

हैदराबाद: देश में मोबाइल ग्राहक पहले से ही महंगे रिचार्ज प्लान से परेशान...