प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट एक विशेष आपराधिक कानून हैं। इसे समझौते के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा यद्यपि शिकायतकर्ता व आरोपी के बीच भारतीय दंड संहिता के अपराधों के लिए समझौता किया गया है।जिसका गैंगस्टर एक्ट के अपराध पर कोई असर नहीं होगा।
इसके साथ वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे ट्रायल केस को रद करने की मांग में दाखिल कांग्रेस नेता अजय राय व चार अन्य की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है।
कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट का केस शिकायतकर्ता की शिकायत पर नहीं, राज्य सरकार की तरफ से कायम किया गया है। यह एक स्वतंत्र अपराध है, जिसे समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई कानूनी उपबंध नहीं है जिससे केस कार्यवाही में हस्तक्षेप किया जा सके।