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Alt News के पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की कोर्ट से मिली जमानत, इन शर्तों का करना होगा पालन

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नई दिल्ली। इंटरनेट मीडिया पोस्ट से कथित रूप से धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने के आरोप में जेल में बंद आल्ट न्यूज (Alt News) के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी।

इससे पहले बृहस्पतिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने मोहम्मद जुबैर की जमानत पर अपना निर्णय सुनाया।

मोहम्मद जुबैर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल को फंसाया जा रहा है। प्रथमदृष्टया भी कोई मामला नहीं बनता है। उधर, इसके जवाब में लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान भी मोहम्मद जुबैर ने स्वीकार किया कि विदेश से रुपये मिले थे।

यहां पर बता दें कि मोहम्मद जुबैर पेशे से एक साफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने प्रतीक सिन्हा के साथ ऑल्ट न्यूज नाम से एक गैर-लाभकारी फैक्ट चेक वेबसाइट की स्थापना की  और इसे 9 फरवरी 2017 को लॉन्च किया गया था।

कौन है मोहम्मद जुबैर

ऑल्ट न्यूज भारत के लगभग सभी बड़े-छोटे मीडिया हाउस की खबरों का फैक्टचेक करता रहता है। उसने कई बड़े फेक न्यूज के खुलासे किए हैं। आल्ट न्यूज के इस काम की देश ओर विदेशों तक में सराहना की गई है। जानकारी के मुताबिक इंस्टाग्राम पर जुबैर के लगभग 26.3 हजार फॉलोअर्स हैं।

वहीं, ट्विटर प्रोफाइल में उनके 547.7 हजार फॉलोअर्स हैं। वहीं, इसी महीने हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ पोस्ट करने का आरोप लगने के बाद जुबैर ने कथित तौर पर अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया था। मोहम्मद जुबैर डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म ऑल्ट न्यूज के फाउंडर भी हैं।

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गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज छह मामलों की जांच के लिए दो सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया। वहीं, मोहम्मद जुबैर के वकील ने एसआइटी के गठन का विरोध किया है।

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