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सहारा रिफंड पोर्टल cooperation.gov.in पर ऐसे करें अप्लाई, मिलेगा डूबा पैसा

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सहारा में फंसे लोगों का पैसा वापस करने के लिए केंद्र सरकार ने 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्‍च किया. यह ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके तहत लोगों के पैसे को ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन और योग्‍यता के आधार पर पैसा वापस किया जाएगा. हालांकि सभी को सहारा का पैसा वापस नहीं किया जाएगा. सहारा रिफंड पोर्टल के तहत चार सहारा समूह सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के रिफंड की प्रक्रिया की जाएगी.

सहारा में पैसा लगाने वाले सभी लोग इस पोर्टल के तहत आवेदन या क्‍लेम करने के लिए योग्‍य नहीं हैं. यून‍ियन होम मिन‍िस्‍टर और कॉपरेशन मिन‍िस्‍टर ने कहा था कि 10 हजार या उससे अधिक जमा करने वाले न‍िवेशकों को 10 हजार रुपये तक का पहला भुगतान किया जाएगा. इस वेबसाइट के माध्‍यम से ही न‍िवेशकों का पैसा वापस किया जाएगा. किसी और तरह से क्‍लेम मान्‍य नहीं किया जाएगा.

नहीं लगेगा कोई शुल्‍क 

अगर आप सहारा पोर्टल के माध्‍यम से रिफंड के लिए क्‍लेम करते हैं तो कोई पैसा आपसे नहीं चार्ज किया जाएगा. आप अगर योग्‍यता के तहत आते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. रजिस्‍ट्रेशन के लिए आप किसी एजेंट से संपर्क नहीं करके खुद से अप्‍लाई कर सकते हैं. आइए जानते हैं कौन कौन लोग इस पोर्टल पर आवेदन करने के लिए पात्र हैं.

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सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड के लिए योग्‍य कौन 

सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्‍यम से रिफंड की बात करें तो सिर्फ चार तरह के लोग ही योग्‍य माने जाएंगे. इसमें हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, भोपाल और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद है. इसके अलावा,  अगर कोई दूसरा न‍िवेशक आवेदन करता है तो उसका क्‍लेम एक्‍सेप्‍ट नहीं किया जाएगा.

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इन तारीख से पहले होना चाहिए जमा 

अगर आपने 22 मार्च, 2022 और 29 मार्च, 2023 के लिए पैसा जमा किया था या बकाया देय था तो ही आप क्‍लेम के लिए रिक्‍वेस्‍ट कर सकते हैं. आधार से योग्‍य लोगों की पहचान की जाएगी. साथ ही दावा और अपलोड किए गए दस्‍तावेजों की जांच की जाएगी. अगर सबकुछ सही पाया जाता है तो 45 दिन के भीतर आपको रिफंड दिया जाएगा. साथ एसएमएस के माध्‍यम से जानकारी भी दी जाएगी.

कौन से दस्‍तावेज होने चाहिए 

रिफंड का दावा करने के लिए, जमाकर्ता के पास सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाण पत्र या पासबुक,  पैन कार्ड  और आधार से जुड़ा हुआ अकाउंट होना चाहिए.

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