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अतीक अहमद ने BPL कार्ड धारक के नाम पर कराई थी बेनामी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, अब पुलिस ने किया जब्त

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माफिया अतीक अहमद की 5.0510 हेक्टेयर यानी कि लगभग 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गई है. गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट ने कुर्की का आदेश पारित किया था. इस अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत 12 करोड़ 42 लाख 69 हजार 100 रुपये बताई गई है.

बताया गया है कि अतीक अहमद ने आपने राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर 14 अगस्त 2015 को कुल 16 संपत्तियां खरीदी थीं. अतीक ने 14 लोगों को धमका इन जमीनों की रजिस्ट्री कराई थी. इसको लेकर अतीक अहमद सहित चार अन्य नियाज, जाहिद, रियाज, मोहम्मद शेख के खिलाफ खुल्दाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा साल 2020 में दर्ज किया गया था.

इस मामले में सभी को आरोपी बनाया गया था. इस मामले की जांच कैंट थाना पुलिस कर रही है. अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद हुबलाल खुद पुलिस के सामने आया था. उसने पुलिस को यह जानकारी दी थी की अतीक गैंग ने उसके नाम पर जबरन जमीन लिखवाई हैं, जिसे वह अब सरकार को स्कूल, कॉलेज या अनाथालय के लिए देना चाहता है.

हुबलाल लालपुर थाना क्षेत्र के मानपुर गांव का रहने वाला है. वह बीपीएल कार्ड धारक है और राजमिस्त्री का काम करता है.पुलिस ने उसके अकाउंट की भी छानबीन की है उसमें काफी कम रुपए मिले हैं. हुबलाल के परिवार में उसकी पत्नी के साथ ही एक बेटा और बेटी भी है.

उनसे बताया था कि जमीन की रजिस्ट्री कराते समय माफिया अतीक अहमद ने हुबलाल को भी डराया धमकाया था. यही वजह है कि जमीन कुर्क होने के बाद भी हुबलाल माफिया अतीक अहमद का नाम तक लेने से डर रहा है. डीसीपी सिटी दीपक भूकर के मुताबिक माफिया अतीक अहमद की अन्य अवैध और बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है.

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गौरतलब है कि प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में 24 फरवरी को उमेश पाल की बम और गोलियां बरसाकर सरेराह हत्या कर दी गई थी. इसी के बाद से अतीक एंड कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए. बाद में उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हमलावरों ने हत्या कर दी थी. इससे पहले फरार चल रहे अतीक के बेटे असद का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया था. अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी तक फरार है. उसकी तलाश जारी है.

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